2022 विधान सभा चुनाव से जुड़ा है मामला
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है।सुभासेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी समेत कुल पांच आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं।
यह मामला 2022 विधान सभा चुनाव के दौरान का है।आरोप है कि चुनाव प्रचार के समय तय नियमों का उल्लंघन करते हुए काफिले के रूप में प्रचार किया गया था, जो आदर्श चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है।
दक्षिण टोला थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा
चुनाव के दौरान हुई थी शिकायत
चुनाव के समय मऊ के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में यह मामला दर्ज किया गया था।
शिकायत के अनुसार, चुनाव प्रचार के दौरान अनुमति से अधिक वाहनों का इस्तेमाल किया गया।
इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया।
कोर्ट में पेश हुए सभी आरोपी
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुनवाई
मामले की सुनवाई के दौरान विधायक अब्बास अंसारी सहित सभी आरोपी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए।
कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
पेशी के दौरान अदालत ने केस डायरी, उपलब्ध दस्तावेज और पुलिस रिपोर्ट का अवलोकन किया।
इसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं।
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दो धाराएं हटाईं, एक में तय हुआ आरोप
कोर्ट का स्पष्ट रुख
अदालत ने मामले में लगी तीन धाराओं में से दो धाराओं को समाप्त कर दिया।
हालांकि, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ी मुख्य धारा में आरोप तय कर दिए गए।
कोर्ट ने कहा कि इस धारा में प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार मौजूद हैं।
इसी आधार पर आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्यवाही का आदेश दिया गया।
अगली सुनवाई 4 फरवरी को
अब सबूतों पर होगी चर्चा
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 फरवरी की तारीख तय की है।
इस दौरान अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।
साथ ही, बचाव पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।
इसके बाद अदालत आगे की प्रक्रिया तय करेगी।
राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा मामला
स्थानीय राजनीति में हलचल
अब्बास अंसारी का नाम पहले भी कई मामलों में चर्चा में रहा है।
ऐसे में यह केस राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
चुनाव आचार संहिता से जुड़े मामलों को लेकर प्रशासन और न्यायपालिका की सख्ती को इस फैसले से जोड़ा जा रहा है।
स्थानीय स्तर पर इस पर लगातार नजर बनी हुई है।
क्या कहता है कानून
आचार संहिता उल्लंघन की सख्त प्रक्रिया
चुनाव के दौरान तय नियमों का पालन सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य होता है।
इन नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने का मतलब यह है कि अब मामले की सुनवाई पूरी तरह सबूतों के आधार पर आगे बढ़ेगी।
निष्कर्ष
मऊ कोर्ट के इस फैसले के बाद सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी समेत पांच आरोपियों की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं।
हालांकि, अंतिम निर्णय अभी बाकी है।
अब सबकी नजर 4 फरवरी की सुनवाई पर टिकी है।यह देखना अहम होगा कि आगे अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है।
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2 thoughts on “आचार संहिता उल्लंघन मामला : मऊ कोर्ट में सुभासपा विधायक अब्बासअंसारी समेत पांच आरोपियों पर आरोप तय”