Afsha Ansari News: कोर्टने ₹3.36 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के DM आदेश को सही ठहराया

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मऊ में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई


मऊ में गैंगस्टर एक्ट के एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला आया है। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी की करीब ₹3.36 करोड़ की संपत्ति को जिलाधिकारी ने कुर्क किया था, जिसे कोर्ट ने सही माना है। यह निर्णय प्रशासन के लिए अहम माना जा रहा है और इससे कार्रवाई को मजबूती bhi मिलती है।


DM का आदेश कोर्ट में भी सही पाया गया


विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार वत्स ने पत्रावली की जांच की और विशेष लोक अभियोजक कृष्ण शरण सिंह के तर्क सुने। इसके बाद अदालत ने कहा कि संपत्ति अवैध रूप से अर्जित बताई गई है और DM का कुर्की आदेश पूरी तरह वैध है। यह फैसला पुलिस रिपोर्ट के समर्थन में जाता है और प्रक्रिया को भी सही ठहराता है।

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थाना दक्षिण टोला में दर्ज था मामला


थाना दक्षिण टोला पुलिस ने आफ्शा अंसारी और अन्य पर गैंगस्टर एक्ट में FIR दर्ज की थी।

जांच में यह सामने आया कि विवादित संपत्ति अवैध स्रोतों से प्राप्त हुई थी।

इसकी कीमत लगभग ₹3.36 करोड़ आंकी गई।

जांच अधिकारी ने रिपोर्ट SP को भेजी, जिन्होंने इसे DM को अग्रसारित किया।

DM ने दस्तावेजों की समीक्षा की और संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया, जिसे बाद में कोर्ट ने भी मंजूरी दी।

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प्रशासनिक कार्रवाई को मिली कानूनी पुष्टि


कोर्ट का फैसला बताता है कि DM की कार्रवाई तथ्यों पर आधारित थी।

इससे प्रशासन को आगे की कार्रवाई में सहायता मिलती है और अवैध संपत्तियों पर सख्ती को भी बल मिलता है।

यह कदम मुख्तार अंसारी गैंग के मामलों में एक और महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।


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